संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पांच नए सदस्यों को गैर स्थायी सदस्यता में समायोजित किया है, परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, जर्मनी, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में जिम्मेदारियों को ग्रहण किया है। इन पांच देशों के लिए दो साल का कार्यकाल है, इससे पूर्व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार बोलीविया, इथियोपिया, कजाकिस्तान, नीदरलैंड और स्वीडन ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता को त्याग दिया है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र वह निकाय है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय ले सकती है और इसमें प्रतिबंध लगाने और बल के उपयोग को अधिकृत करने की शक्ति है, यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। । इंडोनेशिया, एशिया-प्रशांत सीट के लिए हुए चुनाव में मालदीव की तुलना में 46 अधिक, 144 मत प्राप्त कर निर्वाचित हुआ, जबकि अन्य चार उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। जर्मनी को 184 मत मिले, बेल्जियम को 181 और दक्षिण अफ्रीका को 183 और डोमिनिकन गणराज्य को एक दौर के मतदान के बाद 184 मत मिले।
UN की सुरक्षा परिषद क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसमें 15 सदस्य हैं एवं प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत, सभी सदस्य राज्य परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। सुरक्षा परिषद शांति या आक्रामकता के लिए खतरे के अस्तित्व को निर्धारित करने का बीड़ा उठाती है। यह पक्षों को शांतिपूर्ण तरीकों से इसे निपटाने के लिए विवाद का आह्वान करता है और समायोजन या निपटान की शर्तों के तरीकों की सिफारिश करता है। कुछ मामलों में, सुरक्षा परिषद प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए बल के उपयोग को अधिकृत करने का सहारा ले सकती है।
अनुच्छेद – 23 चार्टर में – संशोधन 1963
गैर-स्थायी सदस्यों के लिए चुनाव की पृष्ठभूमि
चार्टर के अनुच्छेद 23 (संशोधित 17 दिसम्बर 1963 संकल्प 1991 A – XVIII) के तहत, 31 अगस्त 1965 को लागू, महासभा ने गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, यह 6 से 10 तक बढाया गया,सुरक्षा परिषद में पाँच स्थायी सदस्य होते हैं – चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और अमेरिका के अलावा 10 गैर-स्थायी सदस्यों के साथ जो दो साल के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सभा ने निर्णय लिया कि परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों को निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार चुना जाना चाहिए।
नियम 144 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक सेवानिवृत्त सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिए पात्र नहीं है। नियम 92 के अनुसार, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है और कोई नामांकन नहीं होता है। नियम 83 के तहत, सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों का चुनाव दो-तिहाई बहुमत से किया जाता है।
Pic courtesy:IndiaToday
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