मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में MSME के लिये संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा हेतु पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के तहत पहली ‘क्रेडिट गारंटी योजना’ शुरू की है।ऋण वितरण प्रणाली को मज़बूत करना तथा पशुधन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small & Medium Enterprises- MSME) के लिये ऋण के सुचारु प्रवाह की सुविधा सुनिश्चित करना।पहली पीढ़ी के उद्यमियों और समाज के वंचित वर्गों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-सेवित (Un-served) तथा अल्प-सेवित (Under-served) पशुधन क्षेत्र की वित्त तक पहुँच बढ़ाना।
क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
- ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा पात्र MSME को दी जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने के लिये 750 करोड़ रुपए का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया गया है।
ब्याज अनुदान
- यह योजना अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से प्राप्त ऋण पर 3% की ब्याज छूट प्रदान करती है।
- उधारकर्ता कुल परियोजना लागत का 90% तक ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं।
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
- AHIDF की स्थापना इसलिये की गई है क्योंकि MSME और निजी कंपनियों को भी प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्द्धन बुनियादी ढाँचे में उनकी भागीदारी के लिये बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
AHIDF प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत 15000 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है
- डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन बुनियादी ढाँचा।
- मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन बुनियादी ढाँचा।
- पशु चारा संयंत्र
- नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी और नस्ल गुणन फार्म।
- पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन)।
- पशु चिकित्सा वैक्सीन और औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना।