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बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023’

बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2023’ पारित हुआ।सहकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया, जहां इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया ।इस विधेयक को 25 जुलाई, 2023 को लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।श्री वर्मा ने कहा कि, विधेयक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए मानदंड प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भाई-भतीजावाद की प्रथा मौजूद न हो।इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के कामकाज को और अधिक पारदर्शी बनाकर उन्हें मजबूत करना है।यह देखते हुए कि जब रोजगार सृजन की बात आती है तो निजी क्षेत्र के लिए एक सीमा होती है, उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र नौकरियां बढ़ा सकता है क्योंकि सरकार एलपीजी और पेट्रोल पंप डीलरशिप जैसे क्षेत्रों में अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके सहकारी समितियों को मजबूत कर रही है।वर्त्तमान में देश में लगभग 8.6 लाख सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से सक्रिय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (पीएसी) लगभग 63,000 हैं।श्री वर्मा ने कहा कि भारत का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र की प्रगतिशील भूमिका के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

विधेयक की मुख्य बातें

सहकारी चुनाव प्राधिकरण’

2. बोर्ड के सदस्यों का चुनाव-

3. सहकारी समितियों का एकीकरण

4. रुग्ण सहकारी समितियों के लिए निधि-

5. सरकारी शेयरधारिता के मोचन (Redempion/Release) पर प्रतिबंध– 

6. शिकायतों का निवारण- 

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