Site icon Current Hunt

लैपटॉप, टैबलेट और पीसी  के आयात पर प्रतिबंध  लागू

केंद्र सरकार ने 3 अगस्त 2023 को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन और स्मॉल-फैक्टर पर्सनल कंप्यूटर या पीसी के सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इन उत्पादों को देश में लाने और उपभोक्ताओं को बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि HSN कोड 8471 (HSN नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली है, जो वस्तुओं के नामकरण की विश्व स्तर पर स्वीकृत विधि है) की सात श्रेणियों के तहत कंप्यूटर और अन्य वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित किया गया है। हालाँकि, बैगेज नियमों के तहत आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।नए नियम में इन उत्पादों के लिए एक विशेष लाइसेंस अनिवार्य है, जो भारत में इनबाउंड टीवी शिपमेंट के लिए 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों के समान है।विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक अधिसूचना में कहा कि “अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी, उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की जाती है। हालाँकि, ऐसे आयात केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए होंगे, बिक्री के लिए नहीं।“पोस्ट या कुरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रास्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात को लाइसेंस की आवश्यकता से छूट दी गई है। इसमें कहा गया है कि इस पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रास्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर को भी आयात लाइसेंस आवश्यकताओं से छूट दी है, यदि वे पूंजीगत वस्तुओं का अनिवार्य हिस्सा हैं।इसमें यह भी कहा गया है कि विदेश व्यापार नीति के अनुसार, विदेश में मरम्मत किए गए माल की मरम्मत और पुन: आयात की वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

घरेलू कंपनियों को बढ़ावा

वैश्विक आर्थिक उत्पादन केंद्र बनाने का लक्ष्य

Exit mobile version