- जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023, विभिन्न राजनीतिक दलों के भारी समर्थन के साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया।
- अमित शाह ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-(संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया,इसका उद्देश्य जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
- विधेयक में 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। संशोधनों का उद्देश्य कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है।
मंत्रालय/विभाग-वार शामिल अधिनियमों की सूची
- कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, रक्षा, आर्थिक मामले, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवास और शहरी मामले, सूचना और प्रसारण, बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग, डाक, पदोन्नति उद्योग और आंतरिक व्यापार, रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग, राजस्व, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन
प्रस्तावित संशोधनों के प्रकार
- कुछ प्रावधानों में कारावास और/या जुर्माना दोनों को हटाना
- कुछ प्रावधानों में कारावास को हटाना और जुर्माना बरकरार रखना
- कुछ प्रावधानों में कारावास को हटाना और जुर्माने को बढ़ाना
- कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदलना
- कुछ प्रावधानों में अपराधों के शमन का परिचय
संशोधन विधेयक के लाभ
- नागरिक और व्यवसाय मामूली, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर के बिना काम करते हैं
- न्याय प्रणाली को छोटे-मोटे अपराधों से निपटने से राहत मिली, जिससे न्याय वितरण अधिक कुशल हो गया
- गैर-अपराधीकरण से नागरिकों और कुछ सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलती है