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केरल मंत्रिमंडल ने गृह विभाग द्वारा मेडिको-लीगल प्रोटोकॉल पर लाए गए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी

केरल मंत्रिमंडल ने गृह विभाग द्वारा मेडिको-लीगल प्रोटोकॉल पर लाए गए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी।मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम 2012 में संशोधन किया जाएगा।इसके अलावा राज्य के प्रमुख अस्पतालों में पुलिस चौकी भी स्थापित की जाएगी।ध्यातव्य है कि महिला सर्जन की हत्या एक कथित ड्रग एडिक्ट द्वारा कर दी गई थी, जिसका वह इलाज कर रही थी।इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने एक मरीज द्वारा चाकू गोद कर एक डॉक्टर की हत्या को ‘व्यवस्थागत नाकामी’ का नतीजा करार दिया था।

मेडिको-लीगल प्रोटोकॉल में संशोधन के बिंदु

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