उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा “जागो ग्राहक जागो” नामक देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या समस्याओं और निवारण के तंत्र से अवगत कराया जाता है।
ये अभियान प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट, होर्डिंग/डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से चलाए जाते हैं।
विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर, “जागृति” भी लॉन्च किया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जिसे आमतौर पर ‘उपभोक्ता आयोग’ भी कहा जाता है।
उपभोक्ता आयोगों की स्थापना जिला स्तर (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य स्तर (राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) और राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) पर की गई है।
इनकी स्थापना उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए की गई है।
उपभोक्ता आयोगों को विशिष्ट तरह का राहत प्रदान करने और उपभोक्ताओं को जहां भी उचित हो, मुआवजा देने का अधिकार है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।