शुक्र. अप्रैल 11th, 2025
  • उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा “जागो ग्राहक जागो” नामक देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
  • इस अभियान के तहत उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी या समस्याओं और निवारण के तंत्र से अवगत कराया जाता है।
  • ये अभियान प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, सिनेमा थिएटर, वेबसाइट, होर्डिंग/डिस्प्ले बोर्ड आदि के माध्यम से चलाए जाते हैं।
  • विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर, “जागृति” भी लॉन्च किया है।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत एक तीन स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है, जिसे आमतौर पर ‘उपभोक्ता आयोग’ भी कहा जाता है।
  • उपभोक्ता आयोगों की स्थापना जिला स्तर (जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग), राज्य स्तर (राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) और राष्ट्रीय स्तर (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) पर की गई है।
  • इनकी स्थापना उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित समाधान प्रदान करने के लिए की गई है।
  • उपभोक्ता आयोगों को विशिष्ट तरह का राहत प्रदान करने और उपभोक्ताओं को जहां भी उचित हो, मुआवजा देने का अधिकार है।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की गई है।

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