- हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है।
- इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों और उपभोक्ता की शक्ति के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अधिक प्रभावी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए 1991, 1993 और 2002 में और संशोधन किए गए।
- अगस्त 2019 में, संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पारित किया, जिसने 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जगह ली। 2019 अधिनियम जुलाई 2020 में लागू हुआ।
- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है
- उत्पाद चुनने का अधिकार।
- सभी प्रकार की खतरनाक वस्तुओं से सुरक्षा का अधिकार।
- सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार।
- उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार।
- जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, निवारण प्राप्त करने का अधिकार।
- उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार।