शुक्र. अप्रैल 25th, 2025 10:02:06 AM
  • केंद्र ने नागालैंड के आठ जिलों में एएफएसपीए को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
  • सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड के आठ जिलों और पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों तक विस्तारित किया गया।
  • केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2024 से छह महीने की अवधि के लिए उन्हें ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया, जब तक कि पहले वापस नहीं लिया जाये।
  • गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि नागालैंड के दीमापुर, न्यूलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में एएफएसपीए को अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, एएफएसपीए को नागालैंड के पांच जिलों के 21 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में विस्तारित किया गया है।
  • इसमें जुन्हेबोटो और मोकोकचुंग जिलों में छह-छह पुलिस स्टेशन, कोहिमा में पांच पुलिस स्टेशन, वोखा में तीन पुलिस स्टेशन और लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन शामिल हैं।
  • इससे पहले, केंद्र ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने के लिए नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था।
  • इसमें राज्य के आठ जिले और पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाने शामिल थे।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (एएफएसपीए)

  • यह एक संसदीय अधिनियम है जिसे 1958 में पेश किया गया था।
  • यह अधिनियम सशस्त्र बलों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलाशी और गिरफ़्तारी और कई अन्य की विशेष शक्तियाँ देता है।

Login

error: Content is protected !!