- बिना मराठी साइनबोर्ड वाली मुंबई की दुकानों पर बीएमसी दोगुना संपत्ति कर लगाएगी।
- बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) 1 मई, 2024 से मुंबई में मराठी देवनागरी लिपि साइनबोर्ड के बिना दुकानों पर दोगुना संपत्ति कर लगाएगा।
- बीएमसी ने यह भी कहा है कि वह उन दुकानों के लाइसेंस रद्द कर देगी जिनमें मराठी अक्षरों वाले साइनबोर्ड नहीं होंगे।
- यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान नियम के तहत उठाया गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों और प्रतिष्ठानों को मराठी देवनागरी लिपि में मोटे अक्षरों में नाम बोर्ड लगाने के लिए दो महीने की समय सीमा 25 नवंबर, 2023 तक दी थी।
- बिना मराठी लिपि वाले ग्लो साइन बोर्ड के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएंगे।
