शनि. जून 29th, 2024
  • सरकार मौजूदा विस्फोटक अधिनियम 1884 को बदलने की योजना बना रही है।
  • व्यापार करने में आसानी को और बढ़ावा देने के लिए, सरकार मौजूदा विस्फोटक अधिनियम 1884 को एक नए कानून से बदलेगी।
  • सरकार ने 1884 के विस्फोटक अधिनियम को बदलने के लिए विस्फोटक विधेयक 2024 का मसौदा पेश किया था।
  • उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।
  • नए कानून के तहत, यदि कोई लाइसेंस धारक होता है, नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तीन साल तक की कैद, 1,00,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
  • नए विधेयक के प्रावधानों के तहत, यदि कोई विस्फोटक अपने पास रखते, उसका उपयोग करते, बेचते या भेजते हुए पाया जाता है, तो उसे दो साल तक की कैद, 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
  • सरकार एक प्राधिकरण भी नामित करेगी, जो किसी भी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।
  • वर्तमान में, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) किसी भी विस्फोटक सामग्री के निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात के लिए जिम्मेदार है।
  • 1884 का विस्फोटक अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा विस्फोटकों के निर्माण, भंडारण, कब्जे, उपयोग, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  • 1884 के विस्फोटक अधिनियम ने अधिकारियों को सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन परिसरों का निरीक्षण करने की शक्ति दी है, जहां विस्फोटक संग्रहीत किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं।

Login

error: Content is protected !!