बुध. जुलाई 3rd, 2024
  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों में संशोधन किया है।
  • इसके साथ ही, सेबी ने ट्रेडिंग योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान किया है। नए मानदंड तीन महीने बाद लागू होंगे।
  • संशोधनों में ट्रेडिंग योजनाओं के लिए कूल-ऑफ अवधि को छह महीने से घटाकर 120 दिन करना शामिल है।
  • सेबी ने शेयर खरीदने या बेचने के लिए 20 प्रतिशत मूल्य सीमा प्रदान की है।
  • यदि अनुपालन अधिकारी इनसाइडर की ट्रेडिंग योजना को मंजूरी देता है, तो उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (पीआईटी) विनियमों के तहत कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति है।
  • सार्वजनिक सूचना के समय से शुरू होने वाली ट्रेडिंग योजनाओं के लिए छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि की अनुमति है। इस समय को घटाकर 120 दिन कर दिया गया है।
  • इनसाइडर आमतौर पर वरिष्ठ प्रबंधन और प्रमुख कर्मचारी होते हैं जिनके पास अघोषित मूल्य-संवेदनशील जानकारी तक पहुँच होती है।
  • इनसाइडर को पहले से ही एक “ट्रेडिंग प्लान” प्रदान करना आवश्यक है जिसमें शेयर की कीमत, राशि और लेन-देन की तारीख शामिल हो।
  • इनसाइडर के पास अब ट्रेड न करने का विकल्प है यदि निष्पादन मूल्य ट्रेडिंग प्लान की ऊपरी सीमा से अधिक है।
  • निष्पादन न करने पर, उन्हें ट्रेडिंग प्लान के समाप्त होने के दो ट्रेडिंग दिनों के भीतर कंपनी के अनुपालन अधिकारी को कारणों और किसी भी आवश्यक दस्तावेज़ के साथ सूचित करना होगा।

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