- केंद्र ने सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर नागरिकों द्वारा दर्ज की गई जन शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- शिकायत निवारण की समय-सीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है।
- दिशानिर्देशों का उद्देश्य नागरिकों को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक शिकायत निवारण के लिए सशक्त बनाना है।
- शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों में लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
- नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी और फीडबैक प्रक्रिया की जांच करना होगी।
- प्रत्येक मंत्रालय या विभाग में पर्याप्त संसाधनों और योजनाओं एवं गतिविधियों की जानकारी के साथ समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
- मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग के लिए शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक मासिक रूप से जारी किया जाएगा।
- 2022-24 के दौरान, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल ने लगभग 60 लाख जन शिकायतों का निवारण किया है।
