- आंध्र प्रदेश द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए दो-बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया गया।
- 7 अगस्त को, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कम प्रजनन दर पर चिंता के बीच, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को खत्म करने का फैसला किया।
- स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए दो बच्चों के मानदंड को खत्म करने का फैसला मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया।
- रिपोर्टों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में प्रजनन दर 1.5 है।
- 1994 में, दो-बाल नीति को पहली बार संयुक्त आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था, जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।
- दो बच्चों के मानदंड के तहत, कुछ राज्यों में दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी करने या कुछ सरकारी लाभ प्राप्त करने से भी रोक दिया गया था।
