Skip to content
- यूपी गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध (संशोधन) विधेयक में “लव जिहाद” की व्यापक परिभाषा शामिल की गई।
- उत्तर प्रदेश ने विधानसभा में यूपी गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण निषेध (संशोधन) विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित किए।
- इस विधेयक में अब “लव जिहाद” की व्यापक परिभाषा शामिल की गई है।
- इसमें ‘लव जिहाद’ के आरोपियों के लिए आजीवन कारावास का प्रस्ताव रखा गया है।
- इस विधेयक में पहले परिभाषित अपराधों की सज़ा को दोगुना कर दिया गया है।
- वर्तमान में धर्मांतरण के लिए एक से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
- इससे पहले पारित विधेयक में केवल विवाह के लिए किए गए धर्मांतरण को अवैध घोषित किया गया था तथा झूठ बोलकर या धोखा देकर धर्मांतरण को अपराध माना गया था।
- स्वैच्छिक धर्मांतरण के मामले में, व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचित करना होगा।
- इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्मांतरण न कर सके।
error: Content is protected !!