- पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक पारित किया गया।
- प्रस्तावित विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास का प्रावधान है।
- इस कानून का शीर्षक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ है।
- इस कानून का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों में संशोधन करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है।
- विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन के भीतर सजा दी जाएगी।
- नर्सों और महिला डॉक्टरों के आवागमन वाले मार्गों को भी कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
- अगस्त में राज्य द्वारा संचालित आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार-हत्या की घटना के मद्देनजर 2 सितंबर, 2024 को विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है।
- यह विधेयक राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने पेश किया।
