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लोकपाल ने लोक सेवकों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जाँच करने के लिये एक जाँच शाखा का गठन किया

लोकपाल ने लोक सेवकों द्वारा किये गए भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों की प्रारंभिक जाँच करने के लिये एक जाँच शाखा का गठन किया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में लोक सेवकों के अभियोजन के उद्देश्य से ‘अभियोजन निदेशक’ की अध्यक्षता में एक अभियोजन शाखा के गठन का भी प्रावधान है, जिसका गठन अभी तक नहीं किया गया है।

लोकपाल की जाँच शाखा की मुख्य विशेषताएँ

लोकपाल की जाँच शाखा की क्या आवश्यकता है

लोकपाल के संदर्भ में मुख्य तथ्य

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