गुरु. मार्च 27th, 2025 8:07:03 PM
  • उत्तराखंड सरकार ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी।
  • उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने एक विधेयक को मंजूरी दी, जो दंगों या विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की पूरी वसूली करने में सक्षम होगा।
  • उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा अगस्त 2024 में पारित किया गया।
  • यह हड़ताल, विरोध प्रदर्शनों या दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले संभावित अपराधियों के लिए एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा।
  • विधेयक का मुख्य उद्देश्य दंगों के दौरान लोगों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकना है।
  • क्षतिग्रस्त संपत्ति की पूरी वसूली के अलावा, उन पर 8 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
  • प्रदर्शनकारियों को दंगा नियंत्रण उपायों पर सरकारी कर्मचारियों का खर्च भी वहन करना होगा।

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