सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ फैसला सुनाया।
इस फैसले ने उच्च न्यायालय के फैसले को “असंवैधानिक” और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित किया कि मदरसे उच्च शिक्षा की डिग्री नहीं दे सकते क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन है।
पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी कि मदरसों में शैक्षिक मानक आधुनिक शैक्षणिक अपेक्षाओं के अनुरूप हों।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को 22 मार्च, 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।