Site icon Current Hunt

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 में स्थानीय उम्मीदवारों के रोज़गार के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है,जिसमें 40,000 रुपए तक के वेतन वाले निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 75% आरक्षण अनिवार्य था।यह कानून स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये लाया गया था, लेकिन संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के कारण इसकी आलोचना की गई।

निजी क्षेत्र में नियोजन अधिनियम पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला

अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के अधिवास आधारित आरक्षण कानून

राज्य निजी क्षेत्र के रोज़गार में निवास पर आधारित आरक्षण क्यों लागू करते हैं

निवास पर आधारित आरक्षण

Exit mobile version