असम सरकार ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
असम में होटलों, रेस्तरां, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोहों में गोमांस नहीं परोसा जाएगा।
यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है।
यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों के हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं।
गोमांस की खपत का मुद्दा उन आरोपों के बाद उठा, जिनमें आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक दलों ने असम में सामगुरी चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए गोमांस वितरित किया था।