- आरबीआई ने बिना कोलैटरल के कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये की।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बिना कोलैटरल के कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का फैसला किया है।
- यह अगले साल 1 जनवरी से प्रभावी होगा।
- इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऋण सुलभता बढ़ेगी।
- यह नया निर्देश बैंकों को प्रति उधारकर्ता 2 लाख रुपये तक के कृषि और संबद्ध गतिविधि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करने का निर्देश देता है।
- यह किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और सरकार की संशोधित ब्याज छूट योजना का पूरक होगा।
- इससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने तथा अपनी आजीविका में सुधार करने का अवसर मिलेगा।
- यह पहल कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगी।
