- उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
- यह दिन हर उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित) को 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था।
- इस वर्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच” है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता को छह अधिकार प्राप्त हैं।
- सुरक्षा का अधिकार
- सूचना का अधिकार
- चुनने का अधिकार
- अपनी बात कहने का अधिकार
- शिकायत और निवारण का अधिकार
- उपभोक्ता अधिकारों की शिक्षा का अधिकार