सोम. दिसम्बर 30th, 2024
  • उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है।
  • यह दिन हर उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी मनाया जाता है।
  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित) को 24 दिसंबर 1986 को अधिनियमित किया गया था।
  • इस वर्ष, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का विषय “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच” है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता को छह अधिकार प्राप्त हैं।

  • सुरक्षा का अधिकार
  • सूचना का अधिकार
  • चुनने का अधिकार
  • अपनी बात कहने का अधिकार
  • शिकायत और निवारण का अधिकार
  • उपभोक्ता अधिकारों की शिक्षा का अधिकार

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