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- विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विवाद से विश्वास योजना की समयसीमा 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दी है।
- इस योजना की अवधि 31 दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली थी।
- विस्तार के बाद, करदाताओं को अपनी घोषणाएँ दाखिल करने और कम कर दरों पर विवादों को निपटाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
- विवाद से विश्वास योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट में की थी।
- 1 फरवरी, 2025 से, योजना के लिए आवेदन करने वाले करदाताओं को संशोधित दर के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
- यह योजना करदाताओं को आयकर विभाग के साथ विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी।
- इसने करदाताओं को विवादित राशि और एक निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान करके अपनी बकाया कर देनदारियों का निपटान करने में सक्षम बनाया है।
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