केंद्रीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी
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केंद्रीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी।
नया आयकर बिल छह दशक पुराने आईटी कानून की जगह लेगा।
नये विधेयक से धाराओं की संख्या लगभग एक तिहाई कम हो जायेगी। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
यह विधेयक कर प्रणाली में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना है।
यह विधेयक करदाताओं के लिए आयकर कानूनों को सरल बनाता है और इसका मूलशब्द 50 प्रतिशत कम होगा।
विधेयक का उद्देश्य भाषा में अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाले व्याख्या-संबंधी मुद्दों को हल करना भी है।
कर विभाग चाहता है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और करदाताओं, व्यवसायों और विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए विधेयक को सार्वजनिक परामर्श के लिए भेजा जाए।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।