सरकार जमा बीमा सीमा को ₹5 लाख से बढ़ाने की योजना बनाएगा
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वित्त मंत्रालय जमा बीमा के लिए ₹5 लाख की मौजूदा सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है।
बैंक ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे का बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट, 1961 के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारा किया जाता है।
2020 में जमा बीमा सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया था। 1993 में 1 लाख तय किया गया था।
जब कोई बैंक किसी अनिश्चितता के कारण विफल हो जाता है, तो डीआईसीजीसी जमाकर्ताओं के पैसे को सुरक्षित करने के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तरलता की कमी के कारण मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाने के बाद सरकार जमा बीमा सीमा बढ़ाने की योजना बना रही है।