- केंद्र ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया है।
- संशोधित नियमों के अनुसार, 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले पासपोर्ट आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।
- 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन किया गया है।
- 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार, नगर निगम या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत शक्तियों वाले किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- अन्य आवेदकों के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, चुनाव फोटो पहचान पत्र या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
