शुक्र. अप्रैल 18th, 2025 2:35:08 PM
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है।
  • 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत, राज्य में सभी शराब की दुकानों का प्रबंधन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।
  • मौजूदा शराब की दुकान का लाइसेंस 2026-27 तक नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।
  • इस नीति की मुख्य विशेषताओं में से एक “कंपोजिट शॉप्स” है, जहाँ बीयर, शराब और वाइन एक ही काउंटर से बेची जाएगी।
  • नई नीति से राज्य में शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
  • सरकार ने आबकारी राजस्व में 55,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है।
  • 25 लाख रुपये के वार्षिक शुल्क के भुगतान पर प्रीमियम खुदरा दुकान के लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाएगा।
  • नई नीति के अनुसार, मल्टीप्लेक्स या मॉल के भीतर प्रीमियम ब्रांड की शराब की दुकानों की अनुमति नहीं होगी।
  • सरकार ने व्यक्तिगत गृह लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।

Login

error: Content is protected !!