शनि. मई 18th, 2024
  • नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर लगाया 60.3 लाख रुपये का जुर्माना।
  • आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • आरबीआई ने ‘निदेशकों और उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों को ऋण और अग्रिम देने पर रोक लगा दी है जिनमें उनकी रुचि है’ और ‘कुछ संगठनों के नाम पर बचत बैंक खाते खोलने पर रोक लगा दी है।’
  • केंद्रीय बैंक द्वारा द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर को-ऑपरेटिव बैंक (लखनऊ), और डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।
  • इसके अलावा जिला सहकारी बैंक (देहरादून) पर 2 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
  • प्रत्येक मामले में, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।
  • इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

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