सिक्किम सरकार ने 5 नवंबर से गंगटोक नगर निगम (जीएमसी) के भीतर निजी और सरकारी दोनों वाहनों के लिए सम-विषम यातायात लागू किया है।
इस पहल का उद्देश्य गंगटोक में यातायात की भीड़ को कम करना है।
यह प्रतिबंध मेफेयर फाटक से जीआईसीआई, जीरो प्वाइंट तक प्रस्तावित है।
आदेश के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह नियम सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक लागू रहेगा।
जिन सरकारी और निजी वाहनों की पंजीकरण संख्या विषम और सम अंकों पर समाप्त होती है, उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर क्रमशः विषम और सम तारीखों पर चलने की अनुमति होगी।
टैक्सियों और अतिरिक्त सचिव स्तर तथा उससे ऊपर के सरकारी वाहनों को इस पहल से छूट दी गई है।
एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, दमकल गाड़ियां, आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है।
दिल्ली में वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने और बढ़ते कण स्तर को कम करने के लिए आप सरकार ने सबसे पहले ‘ऑड-ईवन’ योजना लागू की थी।