एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया है।
संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है।
इन विधेयकों में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ या लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है।
इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है।
लोकसभा के 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 196 सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया।
केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए एक अलग विधेयक भी पेश किया।
इन विधेयकों का उद्देश्य दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों को प्रस्तावित एक साथ चुनावों के साथ जोड़ना है।