शनि. मई 18th, 2024
  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल’ योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है।
  • यह शिक्षा के माध्यम की परवाह किए बिना वर्तमान में राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर परिषदों द्वारा संचालित स्कूलों पर लागू है।
  • सेबी पंजीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र वाला कोई भी व्यक्ति, संगठन या निजी उद्यम पहले बताए गए स्कूलों को गोद ले सकता है।
  • निर्दिष्ट समय के लिए, स्कूल गोद लेने वाले लोग स्कूल के वर्तमान नाम में अपनी पसंद का नाम जोड़ सकते हैं।
  • गोद लेने की अवधि केवल पांच या दस वर्ष तक ही हो सकती है।
  • गोद लेने के इच्छुक लोगों को बृहन्मुंबई नगर निगम या पुणे नगर निगम जैसे ए और बी श्रेणी के नगर निगमों में स्थित स्कूलों के लिए पांच साल के लिए 2 करोड़ रुपये या दस साल के लिए 3 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।
  • इस धन का उपयोग भौतिक अवसंरचना के लिए किया जाएगा, जिसमें स्कूल भवनों की मरम्मत कार्य, शौचालय उपलब्ध कराना और खेल उपकरण खरीदना शामिल है।

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