सोम. मई 20th, 2024
  • रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने पर आईसीआईसीआई बैंक पर Rs. 12.19 करोड़ और कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹3.95 करोड़ का जुर्माना लगाया।
  • आईसीआईसीआई बैंक पर यह जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम-वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा एफएलएस द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
  • कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर यह जुर्माना “बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता” और “बैंकों द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंटों” से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
  • इसमें “बैंकों में ग्राहक सेवा”, और “ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध” का उल्लंघन भी शामिल है।
  • दोनों मामलों में, आरबीआई ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित था।
  • इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है।

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