शुक्र. मई 17th, 2024
  • जम्मू-कश्मीर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में 15 नई जातियों को शामिल किया है।
  • इसने जनजातियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहाड़ी भी शामिल हैं।
  • जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में संशोधन के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी है।
  • अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20% हो गया है।
  • संसद द्वारा जम्मू-कश्मीर पर लागू अनुसूचित जनजाति आदेश में चार नई जनजातियों को जोड़ा गया है।
  • ये नई जनजातियाँ पहाड़ी जातीय समूह, पद्दारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण हैं।
  • जम्मू-कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाली प्रशासनिक परिषद ने पहले से अधिसूचित और अब नई जोड़ी गई दोनों जनजातियों के लिए आरक्षण के समान और अलग प्रतिशत को मंजूरी दे दी है।
  • परिषद ने ओबीसी के पक्ष में आरक्षण बढ़ाकर 8% कर दिया। इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में ओबीसी के लिए 4% आरक्षण था।

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