शुक्र. मई 3rd, 2024
  • सुप्रीम कोर्ट ने सूफी संत हजरत शाह मुहम्मद अब्दुल मुक्तदिर शाह मसूद अहमद के पार्थिव शरीर को बांग्लादेश से भारत स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि चूंकि सूफी संत पाकिस्तान के नागरिक थे, इसलिए उनके पार्थिव शरीर के परिवहन का अनुरोध करने का कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार नहीं था।
  • याचिकाकर्ता, दरगाह हज़रत मुल्ला सैयद का प्रतिनिधित्व वकील ने किया, जिन्होंने कहा कि संत उत्तर प्रदेश में दरगाह के आध्यात्मिक नेता, या सज्जादा-नशीन थे।
  • उनका जन्म प्रयागराज (इलाहाबाद) में हुआ था। वह पाकिस्तान चले गए और 1992 में उन्हें पाकिस्तानी नागरिकता मिल गई।
  • उन्हें 2008 में प्रयागराज में दरगाह हज़रत मुल्ला सैयद मोहम्मद शाह के सज्जादा नशीन के रूप में चुना गया था।
  • तीन जजों की बेंच की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने की।
  • इसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

Login

error: Content is protected !!