- केंद्रीय कैबिनेट ने नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी।
- नया आयकर बिल छह दशक पुराने आईटी कानून की जगह लेगा।
- नये विधेयक से धाराओं की संख्या लगभग एक तिहाई कम हो जायेगी। इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।
- यह विधेयक कर प्रणाली में सुधार के प्रयासों का हिस्सा है और इसका उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना है।
- यह विधेयक करदाताओं के लिए आयकर कानूनों को सरल बनाता है और इसका मूलशब्द 50 प्रतिशत कम होगा।
- विधेयक का उद्देश्य भाषा में अस्पष्टता से उत्पन्न होने वाले व्याख्या-संबंधी मुद्दों को हल करना भी है।
- कर विभाग चाहता है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और करदाताओं, व्यवसायों और विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए विधेयक को सार्वजनिक परामर्श के लिए भेजा जाए।
- केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी।
