शनि. अप्रैल 27th, 2024
  • आईआरएस अधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला लिया है.
  • अग्रवाल ने विवेक जौहरी का स्थान लिया जो 31 मई को सीबीआईसी प्रमुख के रूप में रिटायर हुए थे. सीबीआईसी, वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (पूर्व में केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) और आईजीएसटी (IGST) का कराधान एवं कर संकलन और तस्करी की रोकथाम सम्बन्धी नीति निर्धारण करता है।
  • इसके अलावा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST), आईजीएसटी (IGST) और नशीले पदार्थ (सीबीआईसी के दायरे में) के प्रशासन से संबंधित नीति निर्धारण का काम भी करता है।
  • बोर्ड अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है, जिसमें कस्टम हाउस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला शामिल हैं।
  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड’ (CBIC) को पूर्व में ‘केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड’ (CBEC) के रूप में जाना जाता था।
  • CBIC के कार्यों में लेवी और सीमा शुल्क संग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ‘केंद्रीय माल और सेवा कर’ (CGST) और ‘एकीकृत माल और सेवा कर’ (IGST) के संग्रह तथा संबंधित कार्यों के संबंध में नीति तैयार करना शामिल है।
  • सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की स्थापना 1855 में भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा सीमा शुल्क कानूनों को लागू करने और आयात शुल्क या भूमि राजस्व एकत्र करने के लिए की गई थी।
  • CBIC भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है। सीबीआईसी में चेयरमैन के साथ छह सदस्य होते हैं। बोर्ड को प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त और प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक कामकाज में सहायता प्रदान करते हैं।

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