सोम. मई 6th, 2024

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से ‘एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम 2023’ नामक एक अनूठी योजना को मंज़ूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि बकाया वसूली के लिये विवादों का समाधान योजना के तहत इस प्रकार की एक योजना लाई जाएगी।
  • यह योजना पूर्व-जीएसटी प्रणाली में आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया राशि की वसूली की सुविधा के लिये बनाई गई है।
  • यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।
  • इस योजना के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों में सात अधिनियमों नामत: हरियाणा मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2003, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम 2000, हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 2008, हरियाणा सुख साधन कर अधिनियम 2007, पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1955 और हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम 1973 से संबंधित बकाया शामिल हैं।

Login

error: Content is protected !!